📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Daly College, Indore
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इंदौर बायपास की बदहाली पर हाईकोर्ट ने NHAI से जवाब मांगा
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 07 नव. 2026, 08:33 AM
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इंदौर-देवास बायपास की जर्जर स्थिति पर NHAI की खिंचाई की है। कोर्ट ने NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को 22 दिसंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इंदौर-देवास बायपास की जर्जर स्थिति पर NHAI की खिंचाई की है। कोर्ट ने NHAI से सवाल किया है कि टोल वसूली के बावजूद सड़क इतनी खराब क्यों है। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को 22 दिसंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने NHAI से सड़क की स्थिति से जुड़े शिकायतों पर भी जवाब मांगा है।