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06 नव. 2026•
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हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कृषि विश्वविद्यालयों के वीसी नियुक्ति नियमों को रद्द किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sumita Roy Dutta
शिक्षा

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कृषि विश्वविद्यालयों के वीसी नियुक्ति नियमों को रद्द किया

✍️ Live Law 🗓 03 सित. 2026, 12:18 AM 👁 129
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हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के उपकुलपति नियुक्ति नियमों को असंवैधानिक घोषित किया।

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों में उपकुलपति नियुक्ति के नियमों को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये नियम विश्वविद्यालय प्रशासन से संबंधित वैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध हैं।

इस फैसले के बाद राज्य को नई, कानूनी रूप से मान्य प्रक्रिया तैयार करनी होगी जिससे भविष्य में उपकुलपति नियुक्त किए जा सकें। नई दिशा-निर्देश जारी होने तक मौजूदा पद खाली रह सकते हैं या अस्थायी रूप से भरे जा सकते हैं।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता और योग्यता‑आधारित चयन सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है, जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और संबंधित राज्य कानूनों में निर्धारित है।
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