📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sumita Roy Dutta
राजनीति
हिमाचल उच्च न्यायालय ने पीडब्ल्यूडी मुख्य अभियंता के विस्तार को रद्द किया
✍️ jeevanutsahnews.in
🗓 28 अक्टू. 2026, 01:47 PM
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हिमाचल प्रान्त के उच्च न्यायालय ने पीडब्ल्यूडी मुख्य अभियंता को दी गई अवधि बढ़ाने के आदेश को रद्द कर दिया। यह निर्णय एक हालिया याचिका के बाद जारी किया गया।
हिमाचल प्रान्त के उच्च न्यायालय ने आज पीडब्ल्यूडी मुख्य अभियंता को दी गई अवधि बढ़ाने के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायालय के आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि यह विस्तार अब वैध नहीं रहेगा और मुख्य अभियंता की मूल कार्यकाल पुनः स्थापित हो जाएगी।
यह निर्णय राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रशासनिक नियुक्तियों पर चल रही जांच के बीच आया है। न्यायालय ने विस्तृत कारण नहीं बताए, परंतु वैधानिक दिशानिर्देशों का पालन करने के महत्व पर बल दिया।
पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने न्यायालय के निर्णय को स्वीकार किया है और कहा है कि वे नई निर्देशिका के अनुसार कार्य करेंगे। अभी तक चल रहे परियोजनाओं में कोई तत्काल बदलाव की सूचना नहीं मिली है, परंतु विभाग अपनी कर्मचारी योजनाओं को समायोजित करेगा।
यह निर्णय राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रशासनिक नियुक्तियों पर चल रही जांच के बीच आया है। न्यायालय ने विस्तृत कारण नहीं बताए, परंतु वैधानिक दिशानिर्देशों का पालन करने के महत्व पर बल दिया।
पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने न्यायालय के निर्णय को स्वीकार किया है और कहा है कि वे नई निर्देशिका के अनुसार कार्य करेंगे। अभी तक चल रहे परियोजनाओं में कोई तत्काल बदलाव की सूचना नहीं मिली है, परंतु विभाग अपनी कर्मचारी योजनाओं को समायोजित करेगा।