📷 चित्र स्रोत: Flickr (CC)
अपराध
हाई कोर्ट ने हैरानी जताई: काइमबवाला जमीन पर निर्माण जारी
✍️ The Indian Express
🗓 03 सित. 2026, 07:03 AM
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हाई कोर्ट ने काइमबवाला जमीन पर जारी निर्माण की अनुमति देने पर आश्चर्य व्यक्त किया, जिससे नियामक निगरानी पर सवाल उठे।
दिसंबर 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने काइमबवाला जमीन पर जारी अनधिकृत निर्माण को लेकर अपनी हैरानी जाहिर की।
न्यायालय ने बताया कि यह जमीन सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्धारित थी, फिर भी नगर प्राधिकरणों ने निर्माण रोकने के नोटिस के बावजूद कार्य जारी रखने की अनुमति दी।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना भूमि उपयोग नीति में प्रवर्तन की कमी को उजागर करती है और क्षेत्र में नियामक ढांचे की समीक्षा का कारण बन सकती है।
न्यायालय ने प्राधिकरणों को निर्माण रोकने के लिए उठाए गए कदमों का विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने और भूमि‑उपयोग नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
न्यायालय ने बताया कि यह जमीन सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्धारित थी, फिर भी नगर प्राधिकरणों ने निर्माण रोकने के नोटिस के बावजूद कार्य जारी रखने की अनुमति दी।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना भूमि उपयोग नीति में प्रवर्तन की कमी को उजागर करती है और क्षेत्र में नियामक ढांचे की समीक्षा का कारण बन सकती है।
न्यायालय ने प्राधिकरणों को निर्माण रोकने के लिए उठाए गए कदमों का विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने और भूमि‑उपयोग नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।