📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sangram Keshari Senapati
अपराध
हाईकोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की टिविषा शर्मा केस में जमानत याचिका खारिज की
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 04 नव. 2026, 07:36 PM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने टिविषा शर्मा केस में पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिससे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई में बड़ा झटका लगा।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने टिविषा शर्मा मामले से जुड़ी जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की रिहाई को अस्वीकार कर दिया। इस याचिका को उन्होंने न्यायालय में पेश किया था, जबकि जांच जारी है।
न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया, जिससे सिंह को आगे की कानूनी कार्यवाही तक हिरासत में रखा गया। आदेश में कोई विस्तृत कारण नहीं दिया गया, पर यह निर्णय मामले की गंभीरता को दर्शाता है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि जमानत न मिलने से सिंह के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इस मामले में उनकी alleged भागीदारी पर सार्वजनिक जांच चल रही है। अब यह मामला आगे की सुनवाई में जाएगा, जहाँ अतिरिक्त साक्ष्य पर विचार किया जाएगा।
न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया, जिससे सिंह को आगे की कानूनी कार्यवाही तक हिरासत में रखा गया। आदेश में कोई विस्तृत कारण नहीं दिया गया, पर यह निर्णय मामले की गंभीरता को दर्शाता है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि जमानत न मिलने से सिंह के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इस मामले में उनकी alleged भागीदारी पर सार्वजनिक जांच चल रही है। अब यह मामला आगे की सुनवाई में जाएगा, जहाँ अतिरिक्त साक्ष्य पर विचार किया जाएगा।