📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sangram Keshari Senapati
अपराध
हाईकोर्ट ने ट्विषा शर्मा केस में पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज की
✍️ Amar Ujala · Bhopal
🗓 04 नव. 2026, 07:45 PM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्विषा शर्मा मामले में शामिल पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को ट्विषा शर्मा मामले में शामिल पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय के न्यायाधीश आर.के. शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता ने मुकदमे के दौरान रिहा होने के लिए आवश्यक कानूनी मानदंडों को पूरा नहीं किया है।
गिरिबाला सिंह, जो राज्य के सिविल कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, पर आरोप है कि उन्होंने ट्विषा शर्मा के केस में अपने पद का दुरुपयोग करके मामले के परिणाम को प्रभावित किया। इस मामले की जाँच राज्य पुलिस द्वारा कई महीनों से चल रही है।
जमानत याचिका को अस्वीकार करने का फैसला इस बात को रेखांकित करता है कि न्यायपालिका उच्च पदस्थ कानूनी अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने को तैयार है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय यह संदेश देता है कि किसी भी वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी को जांच से बाहर नहीं रखा जा सकता। अब यह मामला परीक्षण चरण में जाएगा और अगली सुनवाई दिसंबर की शुरुआत में निर्धारित है।
गिरिबाला सिंह, जो राज्य के सिविल कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, पर आरोप है कि उन्होंने ट्विषा शर्मा के केस में अपने पद का दुरुपयोग करके मामले के परिणाम को प्रभावित किया। इस मामले की जाँच राज्य पुलिस द्वारा कई महीनों से चल रही है।
जमानत याचिका को अस्वीकार करने का फैसला इस बात को रेखांकित करता है कि न्यायपालिका उच्च पदस्थ कानूनी अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने को तैयार है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय यह संदेश देता है कि किसी भी वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी को जांच से बाहर नहीं रखा जा सकता। अब यह मामला परीक्षण चरण में जाएगा और अगली सुनवाई दिसंबर की शुरुआत में निर्धारित है।