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17 सित. 2026
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इमारत गिरने से हुई जान हानि 'आपराधिक कृत्य का परिणाम': हाई कोर्ट
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Muhammad Mahdi Karim/ Augustus Binu
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इमारत गिरने से हुई जान हानि 'आपराधिक कृत्य का परिणाम': हाई कोर्ट

✍️ The Times of India 🗓 17 सित. 2026, 12:01 AM 👁 12
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हाई कोर्ट ने इमारत गिरने से हुई जान हानि पर दुख जताते हुए इसे आपराधिक कृत्य का परिणाम बताया।

हाई कोर्ट ने इमारत गिरने से हुई जान हानि पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इस घटना को दर्दनाक और आपराधिक कृत्य का परिणाम बताया है। न्यायालय की टिप्पणी यह दर्शाती है कि वह संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने वालों की असफलता को कितनी गंभीरता से देखता है।

न्यायालय ने कहा कि ऐसी मौतें मात्र दुर्घटना नहीं बल्कि लापरवाही और गैर-कानूनी कृत्यों का परिणाम हैं। हाई कोर्ट ने इस टाली जा सकने वाली जान हानि पर दुख व्यक्त किया। यह बयान गिरने की घटना के लिए जवाबदेही तय करने की ओर इशारा करता है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ इमारत सुरक्षा को लेकर व्यापक चिंता और गिरने से मौत होने पर जवाबदेही तय करने की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। यह मामला निर्माण और रखरखाव मानकों में कमियों के परिणामों को दर्शाता है।
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