📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Itsjagbir
बिज़नेस
हरियाणा RERA ने अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स पर खरीदारों को चेतावनी दी
✍️ hindustantimes.com
🗓 15 अग. 2026, 04:33 PM
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हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने खरीदारों को निवेश से पहले प्रोजेक्ट के पंजीकरण की जाँच करने का आग्रह किया है।
हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने खरीदारों को प्रोजेक्ट के पंजीकरण की स्थिति की जाँच करने के लिए सार्वजनिक चेतावनी जारी की है।
इस चेतावनी के पीछे डेवलपर्स द्वारा बिना पंजीकृत प्रोजेक्ट्स में इकाइयाँ बेचने की शिकायतों में वृद्धि हुई है। खरीदारों को प्रोजेक्ट के पंजीकरण नंबर को आधिकारिक RERA पोर्टल पर जाँचने, डेवलपर के लाइसेंस की पुष्टि करने और प्रोजेक्ट के अनुमोदित योजना व भूमि शीर्षक की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।
बिना पंजीकृत प्रोजेक्ट में निवेश करने से खरीदारों को कानूनी विवाद, जमा राशि का नुकसान और RERA के उपभोक्ता संरक्षण ढांचे के तहत उपाय न मिलने का जोखिम होता है। अथॉरिटी ने संदिग्ध प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट करने और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन और समर्पित ऑनलाइन पोर्टल भी घोषित किया है।
इस चेतावनी के पीछे डेवलपर्स द्वारा बिना पंजीकृत प्रोजेक्ट्स में इकाइयाँ बेचने की शिकायतों में वृद्धि हुई है। खरीदारों को प्रोजेक्ट के पंजीकरण नंबर को आधिकारिक RERA पोर्टल पर जाँचने, डेवलपर के लाइसेंस की पुष्टि करने और प्रोजेक्ट के अनुमोदित योजना व भूमि शीर्षक की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।
बिना पंजीकृत प्रोजेक्ट में निवेश करने से खरीदारों को कानूनी विवाद, जमा राशि का नुकसान और RERA के उपभोक्ता संरक्षण ढांचे के तहत उपाय न मिलने का जोखिम होता है। अथॉरिटी ने संदिग्ध प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट करने और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन और समर्पित ऑनलाइन पोर्टल भी घोषित किया है।