📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
शिक्षा
हरियाणा हाई कोर्ट ने एचपीएससी की नई नेट कट‑ऑफ को रद्द किया, बाहरी राज्य के आरक्षित उम्मीदवारों को बाधित करने वाली
✍️ theprint.in
🗓 15 सित. 2026, 08:31 AM
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हरियाणा हाई कोर्ट ने एचपीएससी की नई नेट कट‑ऑफ को रद्द कर दिया, जिससे बाहरी राज्य के आरक्षित उम्मीदवारों को परीक्षा में भाग लेने से रोका जा रहा था।
हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुवार को हरियाणा सार्वजनिक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा लागू की गई नई नेट कट‑ऑफ को निरस्त कर दिया। यह कट‑ऑफ केवल हरियाणा में नेशनल एलीजिबिलिटी टेस्ट (NET) पास करने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ही पात्र मानता था, जिससे अन्य राज्यों के aspirants को बाहर रखा गया था।
अदालत ने इस प्रतिबंध को समान अवसर के सिद्धांत का उल्लंघन और आरक्षित वर्ग के बाहर के उम्मीदवारों के प्रति भेदभावपूर्ण बताया। कोर्ट ने एचपीएससी को आगामी सभी भर्ती चक्रों में पहले के गैर‑भेदभावपूर्ण मानदंडों पर लौटने का निर्देश दिया।
एचपीएससी ने कहा कि वह इस आदेश का पालन करेगा और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप पात्रता ढाँचे की पुनः समीक्षा करेगा। इस फैसले से पूरे भारत के योग्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पुनः भर्ती प्रक्रिया खुल जाएगी।
अदालत ने इस प्रतिबंध को समान अवसर के सिद्धांत का उल्लंघन और आरक्षित वर्ग के बाहर के उम्मीदवारों के प्रति भेदभावपूर्ण बताया। कोर्ट ने एचपीएससी को आगामी सभी भर्ती चक्रों में पहले के गैर‑भेदभावपूर्ण मानदंडों पर लौटने का निर्देश दिया।
एचपीएससी ने कहा कि वह इस आदेश का पालन करेगा और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप पात्रता ढाँचे की पुनः समीक्षा करेगा। इस फैसले से पूरे भारत के योग्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पुनः भर्ती प्रक्रिया खुल जाएगी।