📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / UnpetitproleX
बिज़नेस
हरियाणा ने 'राइट टू बिज़नेस' बिल पारित किया, MSME यूनिट्स को 15‑दिन प्री‑अप्रूवल मिला
✍️ KNN India
🗓 05 सित. 2026, 09:18 PM
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हरियाणा सरकार ने 'राइट टू बिज़नेस' बिल पारित किया, जिससे नई MSME विनिर्माण इकाइयों को 15‑दिन प्री‑अप्रूवल मिल सकेगा।
हरियाणा विधान सभा के एक हालिया सत्र में 'राइट टू बिज़नेस' बिल पारित किया गया, जिसमें नई MSME विनिर्माण इकाइयों के लिए 15‑दिन प्री‑अप्रूवल का प्रावधान है। यह विधेयक नौकरशाही मंजूरी के लिए आवश्यक समय को काफी कम कर देता है।
यह बिल राज्य की उद्यमिता को बढ़ावा देने और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। 15‑दिन की समय सीमा के माध्यम से, यह MSME को स्थापित करने और आर्थिक विकास में योगदान देने में आसानी प्रदान करता है।
उद्योग हितधारकों ने इस कदम का स्वागत किया है, यह कहते हुए कि इससे रोजगार सृजन और हरियाणा के MSME क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। सरकार इस 15‑दिन प्री‑अप्रूवल व्यवस्था के कार्यान्वयन पर नज़र रखेगी।
यह बिल राज्य की उद्यमिता को बढ़ावा देने और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। 15‑दिन की समय सीमा के माध्यम से, यह MSME को स्थापित करने और आर्थिक विकास में योगदान देने में आसानी प्रदान करता है।
उद्योग हितधारकों ने इस कदम का स्वागत किया है, यह कहते हुए कि इससे रोजगार सृजन और हरियाणा के MSME क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। सरकार इस 15‑दिन प्री‑अप्रूवल व्यवस्था के कार्यान्वयन पर नज़र रखेगी।