📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Yann (talk)
अपराध
ग्वालियर: हाईकोर्ट ने अवैध खनन पर की सख्ती
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 17 जुल. 2026, 09:22 PM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्वालियर में अवैध खनन के मामले में सख्ती दिखाई है, प्रशासनिक लापरवाही पर तीखी टिप्पणी की है। अदालत ने 16 खदानों में खनन पर रोक लगाई है, कहा है कि सरकारी अधिकारी माफिया के हित में काम कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्वालियर में अवैध खनन को रोकने में प्रशासन की विफलता पर सख्ती दिखाई है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के दौरान तीखी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि सरकारी अधिकारी जनता के टैक्स से वेतन लेते हैं, लेकिन वे माफिया के हित में काम कर रहे हैं। अदालत ने 16 खदानों में खनन पर रोक लगाई है, पर्यावरण की रक्षा और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। इस फैसले से खनन उद्योग पर बड़ा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। अदालत का यह फैसला अवैध खनन में शामिल लोगों के लिए बड़ा झटका है।