🔥 ट्रेंडिंग નવરંગપુરા પોલીસની કડક કાર્યવાહી, સ્ટંટ... बोगमालो बीच पर तटीय स्वच्छता अभियान, प... नागालैंड में 5 लाख मतदाताओं को SIR मैप... नागालैंड मंत्री काइतो ने नगा युवाओं से... सांसद मनोज तिवारी ने कहा, सत्ता में आन... डीटीसी बस चालकों की हड़ताल ने दिल्ली म...
21 सित. 2026
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
ग्वालियर: हाईकोर्ट ने अवैध खनन पर की सख्ती
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Yann (talk)
अपराध

ग्वालियर: हाईकोर्ट ने अवैध खनन पर की सख्ती

✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh 🗓 17 जुल. 2026, 09:22 PM 👁 28
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्वालियर में अवैध खनन के मामले में सख्ती दिखाई है, प्रशासनिक लापरवाही पर तीखी टिप्पणी की है। अदालत ने 16 खदानों में खनन पर रोक लगाई है, कहा है कि सरकारी अधिकारी माफिया के हित में काम कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्वालियर में अवैध खनन को रोकने में प्रशासन की विफलता पर सख्ती दिखाई है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के दौरान तीखी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि सरकारी अधिकारी जनता के टैक्स से वेतन लेते हैं, लेकिन वे माफिया के हित में काम कर रहे हैं। अदालत ने 16 खदानों में खनन पर रोक लगाई है, पर्यावरण की रक्षा और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। इस फैसले से खनन उद्योग पर बड़ा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। अदालत का यह फैसला अवैध खनन में शामिल लोगों के लिए बड़ा झटका है।
📲Get App