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गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम आश्रम ट्रस्ट के खिलाफ भूमि सौदे के फैसले को बरकरार रखा
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Unique Trooper
अपराध

गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम आश्रम ट्रस्ट के खिलाफ भूमि सौदे के फैसले को बरकरार रखा

✍️ News On AIR 🗓 29 जून 2026, 07:01 AM 👁 33
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गुजरात हाईकोर्ट ने मोतेरा की भूमि से संबंधित आसाराम आश्रम ट्रस्ट द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया है। अदालत का यह फैसला भूमि विवाद के संबंध में पिछले निर्णयों को कायम रखता है।

गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम आश्रम ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपीलों को खारिज कर दिया है। ये अपीलें मोतेरा क्षेत्र में स्थित भूमि को लेकर एक विवाद से संबंधित थीं। अदालत की खारिज से यह तात्पर्य है कि ट्रस्ट की संपत्ति से संबंधित पूर्व निर्णयों को चुनौती देने में उन्हें सफलता नहीं मिली है।

गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले से मोतेरा भूमि के संबंध में मौजूदा कानूनी स्थिति की पुष्टि होती है। मूल विवाद का विशिष्ट विवरण और ट्रस्ट की अपील के आधारों पर दी गई जानकारी में विस्तार से चर्चा नहीं की गई है, लेकिन इस मामले में ट्रस्ट के दावों के खिलाफ अदालत का रुख निश्चित है।
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