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07 नव. 2026•
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गुजरात ने कृषि ज़मीन पर 0.25 एकड़ की सीमा तय की
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Veekthedragon
कृषि

गुजरात ने कृषि ज़मीन पर 0.25 एकड़ की सीमा तय की

✍️ The Indian Express 🗓 08 सित. 2026, 06:36 PM 👁 74
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गुजरात सरकार ने व्यक्तिगत कृषि भूमि को अधिकतम 0.25 एकड़ तक सीमित करने का कानून लागू किया, जिससे ज़मीन के टुकड़े‑टुकड़े होने को रोका जा सके और खेती की दक्षता बढ़े।

गुजरात सरकार ने नया अध्यादेश पारित किया है, जिसमें व्यक्तिगत कृषि ज़मीन का आकार अधिकतम 0.25 एकड़ तक सीमित किया गया है। यह नियम राज्य भर की सभी निजी खेती‑योग्य भूमि पर लागू होगा और अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से प्रभावी रहेगा।

प्रशासन का कहना है कि यह कदम ज़मीन के टुकड़े‑टुकड़े होने की समस्या को दूर करने के लिए है, जिससे आधुनिक यांत्रिक खेती अपनाना आसान हो सके। प्लॉट‑सीज़ को सीमित करके बड़े पैमाने पर खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा और छोटे किसान जो आजीविका के लिए संघर्ष करते हैं, उनकी स्थिति में सुधार की उम्मीद है।

किसान संगठनों ने इस नीति से संभावित भूमि बिक्री या किराये के जोखिम को लेकर चिंता जताई है, जिससे कुछ किसानों को विस्थापन का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि इस प्रतिबंध के साथ ही ऋण सुविधाएँ और तकनीकी सहायता जैसी सहायक योजनाएँ भी चलाई जाएँगी, ताकि प्रभावित किसानों को अधिक टिकाऊ कृषि मॉडल की ओर स्थानांतरित किया जा सके।
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