📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Armenia Fernandes
स्वास्थ्य
गोवा ने कैंसर को अनिवार्य रोग घोषित किया, निगरानी बढ़ाने के लिए
✍️ Deccan Herald
🗓 22 अग. 2026, 09:58 PM
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गोवा स्वास्थ्य विभाग ने कैंसर को अनिवार्य रोग घोषित किया है, जिससे डॉक्टरों को रोग के मामलों की रिपोर्ट राज्य को देनी होगी।
गोवा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कैंसर को अब अनिवार्य रोग घोषित करने का आदेश जारी किया है। इस निर्देश के तहत सभी चिकित्सकों और निदान केंद्रों को नए निदान किए गए कैंसर के मामलों की रिपोर्ट राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को निर्धारित समय सीमा के भीतर देनी होगी। यह कदम एक व्यापक डेटाबेस बनाने, संसाधनों का बेहतर वितरण और प्रारम्भिक हस्तक्षेप रणनीतियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
अधिकारी बताते हैं कि यह निर्णय राष्ट्रीय स्वास्थ्य निगरानी ढांचों के साथ गोवा को संरेखित करता है और रोग के प्रवृत्तियों को अधिक सटीकता से ट्रैक करने में मदद करेगा। एकत्रित डेटा का उपयोग मौजूदा कैंसर नियंत्रण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन करने और स्क्रीनिंग व उपचार सेवाओं में अंतराल पहचानने के लिए किया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों, क्लीनिकों और निजी प्रयोगशालाओं को रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें गोपनीयता और समय पर प्रस्तुतिकरण के महत्व पर बल दिया गया है। यह पहल राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी को सुदृढ़ करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
अधिकारी बताते हैं कि यह निर्णय राष्ट्रीय स्वास्थ्य निगरानी ढांचों के साथ गोवा को संरेखित करता है और रोग के प्रवृत्तियों को अधिक सटीकता से ट्रैक करने में मदद करेगा। एकत्रित डेटा का उपयोग मौजूदा कैंसर नियंत्रण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन करने और स्क्रीनिंग व उपचार सेवाओं में अंतराल पहचानने के लिए किया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों, क्लीनिकों और निजी प्रयोगशालाओं को रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें गोपनीयता और समय पर प्रस्तुतिकरण के महत्व पर बल दिया गया है। यह पहल राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी को सुदृढ़ करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।