स्थानीय
ग्वालियर में हार्वेस्टर पर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम न लगाने पर ₹2,500 का दंड
ग्वालियर जिले में पराली जलाने की रोक हेतु हार्वेस्टर में एसएमएस न लगाने पर कार्रवाई।
ग्वालियर जिले में फसल अवशेष प्रबंधन और पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने हार्वेस्टर में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस/कटर) का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।
आज तहसीलदार भितरवार ने ग्राम खेड़ा टांका में बिना एसएमएस के धान की कटाई करते हुए कटाई मशीन संचालक श्री हरदयाल सिंह को ₹2,500 का अर्थदंड अधिरोपित किया।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने जिले के समस्त कृषकों एवं कटाई मशीन संचालकों से अपील की है कि धान की कटाई के दौरान हार्वेस्टर में एसएमएस लगाकर ही कटाई कराएं तथा फसल अवशेषों को खेतों में न जलाएं। पराली जलाने से मृदा की उर्वरता एवं पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन कर उनका उपयोग खाद बनाने एवं अन्य कृषि कार्यों में किया जा सकता है।
जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किसान स्वयं जागरूक बनें और अन्य किसानों को भी पराली न जलाने तथा फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन के लिए प्रेरित करें।
यह कार्रवाई विशेष अभियान के तहत जिले के अन्य स्थानों पर भी की गई है, जिनमें सब डिवीजन झाँसी रोड में 58 कार्बाइडगन जब्त कर एफआईआर की कार्रवाई, भितरवार के ग्राम खेड़ा में कटाई मशीन जब्त कर 2500 रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित, डबरा में अग्रवाल धर्मशाला से 3 लाख रुपए की अवैध पटाखा सामग्री जब्त एवं लश्कर क्षेत्र में कैल्शियम कार्बाइड पाउडर विक्रय पर जनकगंज थाना में दो दुकानदारों पर एफआईआर की कार्रवाई शामिल हैं।
आज तहसीलदार भितरवार ने ग्राम खेड़ा टांका में बिना एसएमएस के धान की कटाई करते हुए कटाई मशीन संचालक श्री हरदयाल सिंह को ₹2,500 का अर्थदंड अधिरोपित किया।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने जिले के समस्त कृषकों एवं कटाई मशीन संचालकों से अपील की है कि धान की कटाई के दौरान हार्वेस्टर में एसएमएस लगाकर ही कटाई कराएं तथा फसल अवशेषों को खेतों में न जलाएं। पराली जलाने से मृदा की उर्वरता एवं पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन कर उनका उपयोग खाद बनाने एवं अन्य कृषि कार्यों में किया जा सकता है।
जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किसान स्वयं जागरूक बनें और अन्य किसानों को भी पराली न जलाने तथा फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन के लिए प्रेरित करें।
यह कार्रवाई विशेष अभियान के तहत जिले के अन्य स्थानों पर भी की गई है, जिनमें सब डिवीजन झाँसी रोड में 58 कार्बाइडगन जब्त कर एफआईआर की कार्रवाई, भितरवार के ग्राम खेड़ा में कटाई मशीन जब्त कर 2500 रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित, डबरा में अग्रवाल धर्मशाला से 3 लाख रुपए की अवैध पटाखा सामग्री जब्त एवं लश्कर क्षेत्र में कैल्शियम कार्बाइड पाउडर विक्रय पर जनकगंज थाना में दो दुकानदारों पर एफआईआर की कार्रवाई शामिल हैं।