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01 अग. 2026
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गैंगस्टर चोटी राजन को पासपोर्ट जालसाजी के लिए 7 वर्ष की सजा
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Great Britain India Office
अपराध

गैंगस्टर चोटी राजन को पासपोर्ट जालसाजी के लिए 7 वर्ष की सजा

✍️ NDTV 🗓 30 जुल. 2026, 09:42 PM 👁 3

प्रसिद्ध गैंगस्टर चोटी राजन को पासपोर्ट जालसाजी के लिए सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई, यह मामला 19 मार्च 2002 को चेनई के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के खिलाफ दर्ज की गई FIR से शुरू हुआ।

एक अदालत ने चेनई में गैंगस्टर चोटी राजन को पासपोर्ट जालसाजी के लिए सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। यह मामला 19 मार्च 2002 को दर्ज की गई FIR से शुरू हुआ, जिसमें आरोपी ने रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में नकली दस्तावेज जमा करके पासपोर्ट प्राप्त किया था। जांचकर्ताओं ने पाया कि राजन ने जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर पासपोर्ट लिया, जिससे अधिकारियों को धोखा दिया गया। अदालत के निर्णय के अनुसार, आरोपी को सात वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई।

अदालत का यह फैसला पासपोर्ट धोखाधड़ी के प्रति न्यायपालिका की गंभीरता को दर्शाता है, क्योंकि यह अपराध राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक अखंडता को कमजोर करता है। राजन की सजा भारत में भ्रष्टाचार और दस्तावेज जालसाजी को रोकने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। इस मामले से यह भी स्पष्ट होता है कि चेनई के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की भूमिका दस्तावेजों की वैधता सुनिश्चित करने में कितनी महत्वपूर्ण है।

कई वर्षों के बाद ही इस मामले की जांच पूरी हुई और अंततः अदालत ने फैसला सुनाया। यह सजा उन लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करेगी जो इसी तरह की धोखाधड़ी करने का प्रयास करते हैं। यह मामला भारतीय न्याय व्यवस्था की नियम-आधारित शासन के प्रति प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।
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