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स्वास्थ्य
एफएसएसएआई ने न्यूट्रास्यूटिकल कंपनियों को लेबल मानकों की चेतावनी
✍️ OrissaPOST
🗓 20 अक्टू. 2026, 09:16 AM
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फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने न्यूट्रास्यूटिकल निर्माताओं को लेबल नियमों का पालन करने की चेतावनी दी, उपभोक्ता सुरक्षा पर ज़ोर दिया।
नई दिल्ली – फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (एफएसएसएआई) ने न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद निर्माताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत निर्धारित लेबलिंग दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी जारी की है। यह निर्देश उद्योग संगठनों को भेजे गए एक आधिकारिक पत्र में बताया गया है कि उत्पाद लेबल पर गलत या भ्रामक जानकारी उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकती है और इसके लिए दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
एफएसएसएआई ने कहा कि लेबल में सामग्री की सूची, पोषण संबंधी जानकारी, सेवन निर्देश और किसी भी स्वास्थ्य दावे को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए, और ये सभी वैज्ञानिक प्रमाणों से समर्थित होने चाहिए। नियमों के उल्लंघन पर उत्पाद की वापसी, जुर्माना या निर्माण लाइसेंस का निलंबन जैसी सज़ा लागू की जा सकती है।
यह चेतावनी भारत में तेज़ी से बढ़ते न्यूट्रास्यूटिकल बाजार को लेकर उठाए गए सुरक्षा कदमों के हिस्से के रूप में आई है, जहाँ उपभोक्ता स्वास्थ्य लाभ के लिए सप्लीमेंट्स पर अधिक निर्भर हो रहे हैं। पारदर्शी और विश्वसनीय उत्पाद जानकारी सुनिश्चित करने के लिए नियामक ने निगरानी को कड़ा करने का इरादा जताया है।
उद्योग प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने पैकेजिंग को पुनः जांचें और निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। एफएसएसएआई ने नियमित निरीक्षणों के माध्यम से अनुपालन की निगरानी करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने का वचन दिया है।
सभी हितधारकों को नियामक के साथ सहयोग करने और संभावित दंड से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है, जिससे सेक्टर में उपभोक्ता विश्वास बना रहे।
एफएसएसएआई ने कहा कि लेबल में सामग्री की सूची, पोषण संबंधी जानकारी, सेवन निर्देश और किसी भी स्वास्थ्य दावे को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए, और ये सभी वैज्ञानिक प्रमाणों से समर्थित होने चाहिए। नियमों के उल्लंघन पर उत्पाद की वापसी, जुर्माना या निर्माण लाइसेंस का निलंबन जैसी सज़ा लागू की जा सकती है।
यह चेतावनी भारत में तेज़ी से बढ़ते न्यूट्रास्यूटिकल बाजार को लेकर उठाए गए सुरक्षा कदमों के हिस्से के रूप में आई है, जहाँ उपभोक्ता स्वास्थ्य लाभ के लिए सप्लीमेंट्स पर अधिक निर्भर हो रहे हैं। पारदर्शी और विश्वसनीय उत्पाद जानकारी सुनिश्चित करने के लिए नियामक ने निगरानी को कड़ा करने का इरादा जताया है।
उद्योग प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने पैकेजिंग को पुनः जांचें और निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। एफएसएसएआई ने नियमित निरीक्षणों के माध्यम से अनुपालन की निगरानी करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने का वचन दिया है।
सभी हितधारकों को नियामक के साथ सहयोग करने और संभावित दंड से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है, जिससे सेक्टर में उपभोक्ता विश्वास बना रहे।