📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sourav Mishra
अपराध
पूर्व एआईजी अनिल मिश्रा को उम्रकैद
✍️ Amar Ujala · Jaipur
🗓 31 जुल. 2026, 08:14 AM
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जयपुर की अदालत ने पूर्व एआईजी अनिल मिश्रा को दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद और अश्लीलता के मामले में तीन साल की सजा सुनाई, यह मामला 12 साल पुराना है
जयपुर की पॉक्सो विशेष अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जहां मध्यप्रदेश के पूर्व एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल (एआईजी) अनिल मिश्रा को दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही, उन्हें पीड़िता की नाबालिग बेटी के साथ अश्लीलता के मामले में तीन साल की जेल की सजा भी दी गई है। यह मामला 12 साल पुराना है और आखिरकार न्याय मिला है। अदालत का यह फैसला भारतीय न्यायपालिका की कानून का पालन करने और विशेष रूप से नाबालिगों से संबंधित मामलों में पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पॉक्सो अधिनियम, जिसके तहत यह मामला चलाया गया था, बाल यौन अपराधों से बच्चों की रक्षा के लिए एक विशेष कानून है, और इसके इस मामले में अनुप्रयोग इस बात को रेखांकित करता है कि ऐसे अपराधों को कितनी गंभीरता से देखा जाता है।