🔥 ट्रेंडिंग मधेपुरा के कुमारखंड प्रखंड में सड़क सं... जैसलमेर में सितंबर की गर्मी का प्रकोप:... फर्रुखाबाद में भीम आर्मी ने राष्ट्रपति... বাগদা BL&LRO অফিসে ACB-র ট্র্যাপ, ₹২৫... મહિસાગરમાં પોષણનો સ્વાદિષ્ટ સંગમ : 11... ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ: ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕ...
24 सित. 2026
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर अजीत भारती को एससी/एसटी एक्ट मामले में अग्रिम जमानत से इनकार किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Prime Minister's Office
अपराध

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर अजीत भारती को एससी/एसटी एक्ट मामले में अग्रिम जमानत से इनकार किया

✍️ Amar Ujala · Delhi 🗓 24 सित. 2026, 06:46 PM 👁 9
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को यूट्यूबर अजीत भारती को एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत नहीं दी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को यूट्यूबर अजीत भारती द्वारा दायर अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज एक आपराधिक मामले से संबंधित थी।

भारती को संसद सदस्य चंद्रशेखर के बारे में सार्वजनिक टिप्पणी करने के बाद शिकायत दर्ज हुई, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि उनकी बातों ने एक अनुसूचित जाति व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाई। कोर्ट ने याचिका और एफआईआर के विवरण की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि अग्रिम जमानत के मानदंड पूरे नहीं हुए हैं।

जमानत न देने के निर्णय के बाद, अदालत ने भारती को परीक्षण तक हिरासत में रहने का आदेश दिया और अभियोजन को एससी/एसटी अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला जाति‑आधारित घृणा को रोकने के लिए न्यायपालिका की कड़ी रुख को दर्शाता है, और अब मामला परीक्षण चरण में प्रवेश करेगा जहाँ सबूतों की विस्तृत जांच होगी।
📲Get App