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दिल्ली हाई कोर्ट ने लाइव‑इन रिश्ते को शादी जैसा मानते हुए माता‑पिता को रोक दिया
✍️ Business Standard
🗓 20 अग. 2026, 06:03 PM
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दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि लाइव‑इन रिश्ते को शादी के समान माना जाएगा और माता‑पिता को इसमें हस्तक्षेप करने से रोका गया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि लाइव‑इन साझेदारी को वैवाहिक संबंध के समान कानूनी मान्यता प्राप्त है। कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तहत ऐसे रिश्ते को माता‑पिता के हस्तक्षेप से बचाया जाना चाहिए। इस फैसले में यह कहा गया कि माता‑पिता को किसी भी तरह से लाइव‑इन संबंध को तोड़ने या नियंत्रित करने का अधिकार नहीं है। विधि विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय सामाजिक बदलावों के साथ तालमेल बिठाते हुए भविष्य में पारिवारिक कानून के मामलों को प्रभावित करेगा। इस निर्णय से बिना शादी के साथ रहने वाले जोड़ों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी और उनके अधिकार स्पष्ट होंगे।