📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Kamlesh.legalaid
अपराध
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिहार विधायक की मृत्युकारी गोलीबारी मामले में दण्ड निलंबन से इनकार किया
✍️ Hindustan Times
🗓 22 जुल. 2026, 07:04 PM
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिहार विधायक रंजन सिंह के 2022 के मृत्युकारी गोलीबारी मामले में दण्ड निलंबन के याचिका को खारिज कर 10 वर्ष की जेल और 2 लाख रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 2022 के मृत्युकारी गोलीबारी मामले में बिहार विधायक रंजन सिंह की दण्डसजा को बरकरार रखते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
यह मामला तब सामने आया जब सिंह ने दिल्ली में एक विरोध में गोली चलाकर 23 वर्ष के एक छात्र को मार डाला। निचली अदालत ने उन्हें हत्या के लिए दोषी ठहराया और भारी जुर्माना लगाया।
याचिका में दण्ड निलंबन की मांग की गई थी, पर न्यायालय ने पाया कि साक्ष्य पर्याप्त हैं और दोषारोपण निराधार नहीं है।
कानूनी विशेषज्ञों ने इस निर्णय को चुने हुए अधिकारियों की जवाबदेही बनाए रखने के लिए न्यायालय की भूमिका के रूप में देखा।
विधायक के कानूनी दल ने आगे अपील करने की योजना बनाई है, यह तर्क देते हुए कि मुकदमे में प्रक्रियागत त्रुटियाँ हुई थीं।
यह मामला तब सामने आया जब सिंह ने दिल्ली में एक विरोध में गोली चलाकर 23 वर्ष के एक छात्र को मार डाला। निचली अदालत ने उन्हें हत्या के लिए दोषी ठहराया और भारी जुर्माना लगाया।
याचिका में दण्ड निलंबन की मांग की गई थी, पर न्यायालय ने पाया कि साक्ष्य पर्याप्त हैं और दोषारोपण निराधार नहीं है।
कानूनी विशेषज्ञों ने इस निर्णय को चुने हुए अधिकारियों की जवाबदेही बनाए रखने के लिए न्यायालय की भूमिका के रूप में देखा।
विधायक के कानूनी दल ने आगे अपील करने की योजना बनाई है, यह तर्क देते हुए कि मुकदमे में प्रक्रियागत त्रुटियाँ हुई थीं।