📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Avrajyoti Mitra
राजनीति
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम के खिलाफ एएपी के डीपफेक वीडियो हटाने का आदेश दिया
✍️ News18
🗓 07 नव. 2026, 08:49 AM
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दिल्ली हाई कोर्ट ने एएपी द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल की बदनामी के लिए बनाए गए डीपफेक वीडियो को हटाने का आदेश दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को एएपी (आम आदमी पार्टी) को उन कई डीपफेक वीडियो को हटाने का आदेश दिया, जिनमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विकृत रूप में दिखाया गया था। कोर्ट ने इन सामग्री को "भ्रामक" कहा और सभी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया।
विवादित वीडियो, "हर हर रेखा, घर घर ठेका" नारे के तहत सोशल मीडिया पर साझा किए गए थे, जिसमें सीएम के ऐसे बयान दिखाए गए थे जो कभी नहीं कहे गए। एएपी ने इन्हें अपने राजनीतिक अभियान का हिस्सा बताया, जिससे सीएम कार्यालय ने शिकायत दर्ज कराई।
निर्णय में न्यायालय ने कहा कि बनावटी ऑडियो‑विज़ुअल सामग्री का प्रसार सार्वजनिक बहस को नुकसान पहुंचाता है और मतदाता राय को प्रभावित कर सकता है। अनुपालन न करने पर contempt of court की कार्रवाई हो सकती है।
कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि यह आदेश चुनाव में डीपफेक तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए हालिया भारतीय न्यायिक प्रवृत्ति के अनुरूप है। एएपी के प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी कोर्ट के निर्देश की समीक्षा करेगी और हटाने की प्रक्रिया में सहयोग देगी।
विवादित वीडियो, "हर हर रेखा, घर घर ठेका" नारे के तहत सोशल मीडिया पर साझा किए गए थे, जिसमें सीएम के ऐसे बयान दिखाए गए थे जो कभी नहीं कहे गए। एएपी ने इन्हें अपने राजनीतिक अभियान का हिस्सा बताया, जिससे सीएम कार्यालय ने शिकायत दर्ज कराई।
निर्णय में न्यायालय ने कहा कि बनावटी ऑडियो‑विज़ुअल सामग्री का प्रसार सार्वजनिक बहस को नुकसान पहुंचाता है और मतदाता राय को प्रभावित कर सकता है। अनुपालन न करने पर contempt of court की कार्रवाई हो सकती है।
कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि यह आदेश चुनाव में डीपफेक तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए हालिया भारतीय न्यायिक प्रवृत्ति के अनुरूप है। एएपी के प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी कोर्ट के निर्देश की समीक्षा करेगी और हटाने की प्रक्रिया में सहयोग देगी।