📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Captaingunadeep
यात्रा
दिल्ली हाईकोर्ट ने विशाखापत्तन हवाई अड्डा बंदी के खिलाफ याचिका खारिज की
✍️ Hindustan Times
🗓 03 सित. 2026, 06:06 AM
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दिल्ली हाईकोर्ट ने विशाखापत्तन हवाई अड्डे के संचालन बंद करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने अधिकारियों के संचालन निलंबन के निर्णय को बरकरार रखा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने विशाखापत्तन (विजाग) हवाई अड्डे के संचालन रोकने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में इस बंदी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने पाया कि याचिका में कोई कानूनी आधार नहीं है और प्रशासनिक आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इसने हवाई अड्डे के संचालन के निलंबन को बनाए रखा और कहा कि बंदी नियामक निर्देशों के अनुरूप है।
याचिका के खारिज होने के बाद, हवाई अड्डा पहले के निर्देशानुसार गैर-परिचालन रहेगा। अधिकारियों ने अभी तक उड़ानों के पुनः प्रारंभ की कोई समयसीमा नहीं बताई है।
दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने पाया कि याचिका में कोई कानूनी आधार नहीं है और प्रशासनिक आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इसने हवाई अड्डे के संचालन के निलंबन को बनाए रखा और कहा कि बंदी नियामक निर्देशों के अनुरूप है।
याचिका के खारिज होने के बाद, हवाई अड्डा पहले के निर्देशानुसार गैर-परिचालन रहेगा। अधिकारियों ने अभी तक उड़ानों के पुनः प्रारंभ की कोई समयसीमा नहीं बताई है।