📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Avrajyoti Mitra
स्वास्थ्य
दिल्ली हाईकोर्ट ने पिता को नाबालिग बेटे को लिवर दान करने की अनुमति दी
✍️ Amar Ujala · Delhi
🗓 30 जून 2026, 01:32 PM
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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पिता को अपने नाबालिग बेटे को लिवर का एक हिस्सा दान करने की अनुमति दे दी है, जिसे लिवर प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। अदालत का यह फैसला बच्चे की गंभीर चिकित्सा आवश्यकता को प्राथमिकता देता है।
एक महत्वपूर्ण चिकित्सा राहत में, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पिता को अपने नाबालिग बेटे को लिवर दान करने की अनुमति प्रदान की है। बच्चे को जीवित रहने के लिए लिवर प्रत्यारोपण की तत्काल आवश्यकता है।
नाबालिग मरीज की गंभीर स्थिति पर विचार करने के बाद अदालत ने हस्तक्षेप किया। जीवित दाता से अंग दान, विशेषकर बच्चे को, के कानूनी और नैतिक पहलुओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया गया।
इस न्यायिक मंजूरी से जीवन रक्षक प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने की उम्मीद है, जिससे परिवार के लिए आशा की किरण जगी है। मामले के विशिष्ट विवरण न्यायपालिका की तत्काल चिकित्सा आपात स्थितियों को संबोधित करने में भूमिका को रेखांकित करते हैं।
नाबालिग मरीज की गंभीर स्थिति पर विचार करने के बाद अदालत ने हस्तक्षेप किया। जीवित दाता से अंग दान, विशेषकर बच्चे को, के कानूनी और नैतिक पहलुओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया गया।
इस न्यायिक मंजूरी से जीवन रक्षक प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने की उम्मीद है, जिससे परिवार के लिए आशा की किरण जगी है। मामले के विशिष्ट विवरण न्यायपालिका की तत्काल चिकित्सा आपात स्थितियों को संबोधित करने में भूमिका को रेखांकित करते हैं।