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दिल्ली सरकार ने कक्षा 9 के आर‑3 नियम को वापस लिया, 10वीं बोर्ड में तीसरी भाषा पास अनिवार्य नहीं
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Press Information Bureau India Government of India
शिक्षा

दिल्ली सरकार ने कक्षा 9 के आर‑3 नियम को वापस लिया, 10वीं बोर्ड में तीसरी भाषा पास अनिवार्य नहीं

✍️ Amar Ujala · Delhi 🗓 20 अग. 2026, 03:41 PM 👁 36
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दिल्ली सरकार ने कक्षा 9 के आर‑3 नियम को हटा दिया है, अब तीसरी भाषा में पास होना कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा देने के लिए अनिवार्य नहीं रहेगा।

दिल्ली सरकार ने आज घोषणा की कि वह कक्षा 9 में तीसरी भाषा (आर‑3) पास करने को कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के पात्रता मानदंड से हटा रही है। यह कदम अभिभावकों, शिक्षकों और शैक्षणिक विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया के बाद उठाया गया, जिन्होंने कहा कि यह नियम छात्रों और स्कूलों पर अनावश्यक दबाव डालता है।

पहले के नियम के तहत, यदि छात्र तीसरी भाषा में न्यूनतम अंक नहीं प्राप्त करता, तो उसे माध्यमिक बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलती थी, जिससे उसकी शैक्षणिक प्रगति बाधित हो सकती थी। अब यह मानदंड हटाकर केवल मुख्य विषयों को ही पात्रता के आधार के रूप में रखा गया है।

शिक्षा विभाग ने कहा कि यह परिवर्तन छात्रों को अधिक लचीलापन प्रदान करेगा, विशेषकर विभिन्न भाषा पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों के लिए। यह बदलाव आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू होगा और स्कूलों को अपनी प्रवेश एवं परीक्षा प्रक्रियाओं को अपडेट करने का निर्देश दिया गया है।

दिल्ली शिक्षा निदेशालय इस संशोधन के प्रभाव को लगातार देखेगा और हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर आगे की सुधारात्मक कदम उठाने पर विचार करेगा।
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