📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / ATRIA
राजनीति
दिल्ली कोर्ट ने सीजेपी के दिपके, सौरव दास और रांका को शर्तीय रिहाई दी
✍️ Amar Ujala · Delhi
🗓 11 अक्टू. 2026, 11:45 AM
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सीजेपी के अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को रविवार को दिल्ली के कार्यकारी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश कर शर्तीय रिहाई दी गई।
दिल्ली के कार्यकारी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रविवार को सीजेपी के तीन कार्यकर्ताओं—अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका—के मामले को सुना। कोर्ट ने उन्हें शर्तीय जमानत पर रिहा कर दिया, साथ ही कुछ शर्तें निर्धारित कीं।
शर्तों के विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए, परंतु यह स्पष्ट किया गया कि इन शर्तों का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है। यह रिहाई पार्टी द्वारा राजधानी में नियोजित सार्वजनिक प्रदर्शन के संदर्भ में आई है।
कानूनी विश्लेषकों का कहना है कि राजनीतिक संवेदनशील मामलों में शर्तीय जमानत न्यायिक संतुलन बनाये रखने का एक साधन है, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था दोनों की रक्षा हो सके। सीजेपी ने अभी तक इस निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं की है, और कार्यकर्ताओं को शर्तों का पालन करते हुए अपने राजनीतिक कार्य जारी रखने की उम्मीद है।
शर्तों के विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए, परंतु यह स्पष्ट किया गया कि इन शर्तों का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है। यह रिहाई पार्टी द्वारा राजधानी में नियोजित सार्वजनिक प्रदर्शन के संदर्भ में आई है।
कानूनी विश्लेषकों का कहना है कि राजनीतिक संवेदनशील मामलों में शर्तीय जमानत न्यायिक संतुलन बनाये रखने का एक साधन है, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था दोनों की रक्षा हो सके। सीजेपी ने अभी तक इस निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं की है, और कार्यकर्ताओं को शर्तों का पालन करते हुए अपने राजनीतिक कार्य जारी रखने की उम्मीद है।