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25 जुल. 2026
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दिल्ली कोर्ट ने हत्या के आरोपी को बरी किया, पर ग़ायब होने के लिए दोषी ठहराया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Kamlesh.legalaid
अपराध

दिल्ली कोर्ट ने हत्या के आरोपी को बरी किया, पर ग़ायब होने के लिए दोषी ठहराया

✍️ Hindustan Times 🗓 25 जुल. 2026, 11:05 AM 👁 5

2024 के निर्णय में, दिल्ली के एक न्यायालय ने 2011 की हत्या के आरोपी को बरी किया पर ग़ायब होने के लिए दोषी ठहराया।

दिल्ली के एक न्यायालय ने 2011 की हत्या के आरोपी को बरी कर दिया, पर ग़ायब होने के लिए दोषी ठहराया। 2024 में जारी फैसले में पाया गया कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी की हत्या में संलिप्तता को उचित संदेह से परे साबित नहीं किया। परंतु साक्ष्य से पता चला कि आरोपी घटना के बाद क्षेत्र से भाग गया, जिसके कारण उसे भारतीय दंड संहिता के तहत ग़ायब होने के अपराध में दोषी ठहराया गया। यह बरी होना एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आया, जिसमें आरोपी को पूर्व-न्यायिक हिरासत में कई वर्ष बिताने पड़े। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि हत्या के मामलों में साक्ष्य की मजबूती आवश्यक है, जबकि अनाधिकृत भागने पर भी दंडित किया जाता है।
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