📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Anika sharma
स्वास्थ्य
अनिका के इलाज में देरी पर कोर्ट सख्त
✍️ Amar Ujala · Indore
🗓 17 जुल. 2026, 07:48 PM
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स्पाइनल मस्क्युलर एट्रोफी टाइप-2 से पीड़ित तीन वर्षीय अनिका शर्मा के इलाज में हो रही देरी पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और एम्स, नई दिल्ली को 23 जुलाई तक जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट का निर्देश एम्स, नई दिल्ली द्वारा अनिका शर्मा के इलाज के संबंध में समय पर जवाब नहीं देने के बाद आया है। कोर्ट के आदेश से युवती की चिकित्सा स्थिति के समाधान में त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। अनिका का मामला प्रमुख संस्थानों में चिकित्सा ध्यान देने वाले मरीजों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है। कोर्ट का हस्तक्षेप इस बात को रेखांकित करता है कि मरीजों को समय पर और पर्याप्त चिकित्सा देखभाल मिलनी चाहिए।