📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Louisiana
देश
कोर्ट ने कहा, ऑर्डर XI CPC डिस्कवरी सार्वजनिक डोमेन साक्ष्य पर लागू नहीं
✍️ Live Law
🗓 12 सित. 2026, 12:33 PM
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एक हालिया फैसले ने स्पष्ट किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर XI के तहत डिस्कवरी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध साक्ष्य के लिए प्रयोग नहीं की जा सकती।
बेंच ने यह स्पष्ट किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के ऑर्डर XI के तहत सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेज़ या सामग्री की प्राप्ति के लिए किसी पक्ष को बाध्य नहीं किया जा सकता। यह निर्णय दर्शाता है कि डिस्कवरी केवल उन साक्ष्यों तक सीमित रहनी चाहिए जो अदालत के हस्तक्षेप के बिना प्राप्त नहीं किए जा सकते।
ऑर्डर XI सामान्यतः एक पक्ष को प्रतिपक्षी के पास मौजूद, लेकिन अभी तक प्रकट न किए गए दस्तावेज़, वस्तु या जानकारी की खोज करने की अनुमति देता है। लेकिन अदालत ने कहा कि इस प्रावधान को सार्वजनिक डोमेन सामग्री तक विस्तारित करना उसकी प्रक्रिया संबंधी मंशा को नष्ट कर देगा और पक्षों पर अनावश्यक बोझ डालेगा।
वकीलों ने बताया कि इस फैसले से सिविल मुकदमों में अनावश्यक डिस्कवरी अनुरोधों को रोककर प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। अब अदालतें डिस्कवरी के आवेदन की जाँच अधिक कड़ी से करेंगी ताकि स्पष्ट सीमा का पालन हो सके।
इस निर्णय से यह भी स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक रिकॉर्ड या खुले स्रोतों से ऐसे साक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि औपचारिक डिस्कवरी केवल वास्तव में अप्रकाशित वस्तुओं के लिए आरक्षित रहेगी। यह व्याख्या CPC के व्यापक लक्ष्य—न्यायसंगत और कुशल विवाद समाधान—के अनुरूप है।
ऑर्डर XI सामान्यतः एक पक्ष को प्रतिपक्षी के पास मौजूद, लेकिन अभी तक प्रकट न किए गए दस्तावेज़, वस्तु या जानकारी की खोज करने की अनुमति देता है। लेकिन अदालत ने कहा कि इस प्रावधान को सार्वजनिक डोमेन सामग्री तक विस्तारित करना उसकी प्रक्रिया संबंधी मंशा को नष्ट कर देगा और पक्षों पर अनावश्यक बोझ डालेगा।
वकीलों ने बताया कि इस फैसले से सिविल मुकदमों में अनावश्यक डिस्कवरी अनुरोधों को रोककर प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। अब अदालतें डिस्कवरी के आवेदन की जाँच अधिक कड़ी से करेंगी ताकि स्पष्ट सीमा का पालन हो सके।
इस निर्णय से यह भी स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक रिकॉर्ड या खुले स्रोतों से ऐसे साक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि औपचारिक डिस्कवरी केवल वास्तव में अप्रकाशित वस्तुओं के लिए आरक्षित रहेगी। यह व्याख्या CPC के व्यापक लक्ष्य—न्यायसंगत और कुशल विवाद समाधान—के अनुरूप है।