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11 जुल. 2026
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करूर दंगों के पीड़ितों के परिवारों को सरकारी नौकरियाँ, न्यायालय ने शर्तों के साथ मंजूरी दी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / PJeganathan
नौकरी

करूर दंगों के पीड़ितों के परिवारों को सरकारी नौकरियाँ, न्यायालय ने शर्तों के साथ मंजूरी दी

✍️ India Today 🗓 10 जुल. 2026, 02:16 PM 👁 3

न्यायालय ने करूर दंगों में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरियाँ देने की मंजूरी दी है, परंतु इस निर्णय के साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हैं।

मद्रास उच्च न्यायालय ने करूर दंगों के पीड़ितों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने का निर्णय दिया है, परंतु कुछ शर्तों के साथ। यह फैसला उन रिश्तेदारों द्वारा दायर याचिका के बाद आया है जो मुआवजा और रोजगार की मांग कर रहे थे। न्यायालय ने यह शर्त लगाई है कि परिवारों को अपने प्रियजनों की मृत्यु का प्रमाण और उपलब्ध पदों के लिए पात्रता मानदंड पूरा करना होगा। यह निर्णय प्रभावित परिवारों की शिकायतों को सुलझाने के साथ-साथ सार्वजनिक सेवा नियुक्तियों को पारदर्शी बनाने का प्रयास माना जा रहा है। सरकार ने कहा है कि वह न्यायालय के आदेश को लागू करने के लिए काम करेगी और परिवारों को अगले कदमों के बारे में सूचित करेगी।
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