📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / DesiBoy101
अपराध
कोर्ट ने सीजीएसटी अधिकारियों की कार्रवाई अवैध करार, 1.5 करोड़ की घूस में गिरफ्तार दो अफसरों को रिहा करने का आदेश
✍️ Amar Ujala · Maharashtra
🗓 29 अग. 2026, 10:32 AM
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एक अदालत ने दो सीजीएसटी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को अवैध बताया और 1.5 करोड़ की घूस में गिरफ्तार दो अफसरों को रिहा करने का आदेश दिया।
महाराष्ट्र की एक अदालत ने दो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को कानूनी मानदंडों के अनुरूप न पाते हुए रिहा करने का आदेश दिया। इन अधिकारियों को 1.5 करोड़ रुपये की घूस लेने का संदेह था, जो एक कर‑संबंधी मामले में आया था।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की जाँच के बाद न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तार और हिरासत के कदम कानूनी आधार से रहित थे। इसलिए दो अफसरों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया गया।
यह फैसला भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई में न्यायिक निगरानी को रेखांकित करता है और यह दर्शाता है कि उच्च‑प्रोफ़ाइल मामलों में भी प्रक्रिया‑संबंधी अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। निर्णय में अफसरों के नाम या घूस के विस्तृत विवरण का उल्लेख नहीं किया गया।
प्रवर्तन एजेंसियों को अब इस मामले की पुनः समीक्षा करनी होगी ताकि भविष्य में किसी भी कार्रवाई में प्रक्रिया‑संबंधी नियमों का पालन हो, और यह निर्णय कर विभाग में समान जांचों पर भी प्रभाव डाल सकता है।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की जाँच के बाद न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तार और हिरासत के कदम कानूनी आधार से रहित थे। इसलिए दो अफसरों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया गया।
यह फैसला भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई में न्यायिक निगरानी को रेखांकित करता है और यह दर्शाता है कि उच्च‑प्रोफ़ाइल मामलों में भी प्रक्रिया‑संबंधी अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। निर्णय में अफसरों के नाम या घूस के विस्तृत विवरण का उल्लेख नहीं किया गया।
प्रवर्तन एजेंसियों को अब इस मामले की पुनः समीक्षा करनी होगी ताकि भविष्य में किसी भी कार्रवाई में प्रक्रिया‑संबंधी नियमों का पालन हो, और यह निर्णय कर विभाग में समान जांचों पर भी प्रभाव डाल सकता है।