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04 सित. 2026
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कोर्ट ने कहा, डूसू चुनाव में कोई भी बन सकता है उम्मीदवार का जमानतदार
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Pallav.journo
शिक्षा

कोर्ट ने कहा, डूसू चुनाव में कोई भी बन सकता है उम्मीदवार का जमानतदार

✍️ Amar Ujala · Delhi 🗓 03 सित. 2026, 08:48 PM 👁 4
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एक दिल्ली कोर्ट ने फैसला सुनाया कि डूसू चुनाव में किसी भी व्यक्ति को उम्मीदवार का जमानतदार बनाया जा सकता है, जिससे पात्रता मानदंड आसान हो गया है।

एक दिल्ली कोर्ट के हालिया निर्णय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रों के संघ (डूसू) चुनाव में जमानतदार का पद किसी भी व्यक्ति द्वारा भरा जा सकता है, चाहे वह किसी विशेष समूह से संबंधित हो या नहीं। इस निर्णय से पहले की वह सीमा हट गई है जो जमानतदार को केवल कुछ ही लोगों तक सीमित करती थी।

यह फैसला छात्र कार्यकर्ताओं द्वारा दायर याचिका के जवाब में दिया गया था, जिन्होंने तर्क दिया कि मौजूदा नियम उम्मीदवारों के समर्थन को अनुचित रूप से सीमित करता है। किसी भी व्यक्ति को जमानतदार बनाने से न्यायालय का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में समावेशिता बढ़ाना और प्रशासनिक बाधाओं को कम करना है।

इस निर्णय से भविष्य के छात्र नेताओं के नामांकन की प्रक्रिया सरल हो जाएगी और डूसू में अधिक विविध प्रतिनिधित्व की संभावना बढ़ेगी। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इस फैसले का स्वागत किया, यह कहते हुए कि यह संस्था की लोकतांत्रिक भागीदारी के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
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