📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Food Processing Industries
राजनीति
चिराग पासवान ने आरक्षण को संवैधानिक अधिकार कहा
✍️ Nagaland Post
🗓 25 अग. 2026, 12:33 PM
👁 2
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि भारत में आरक्षण नीति संविधान में निहित है।
केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सदस्य चिराग पासवान ने दोहराते हुए कहा कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संविधान द्वारा प्रदान किया गया अधिकार है और इसे कानूनी रूप से सुरक्षित माना जाना चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक चर्चा के दौरान बताया कि इस नीति को कमजोर करने का कोई भी प्रयास संविधान के विरुद्ध होगा। पासवान ने बताया कि अनुच्छेद 15 और 16 के तहत संविधान स्पष्ट रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को सकारात्मक कार्रवाई का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक बहसों को इस कानूनी ढांचे का सम्मान करना चाहिए और इसके वैधता पर सवाल उठाने के बजाय प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान देना चाहिए। यह बयान राष्ट्रव्यापी आरक्षण नीति की अवधि और विस्तार को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच आया, जो सरकार की इस सामाजिक न्याय के प्रमुख घटक को बनाए रखने की स्थिति को दोहराता है।