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21 सित. 2026
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य की 583 दिन विलंबित अपील खारिज की
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / swap
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य की 583 दिन विलंबित अपील खारिज की

✍️ Court Book 🗓 03 जुल. 2026, 05:01 AM 👁 46
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निर्धारित समय सीमा के 583 दिन बाद दायर राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है, यह कहते हुए कि सरकार विलंब माफी के मामलों में विशेष व्यवहार का दावा नहीं कर सकती।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा तय समय सीमा से काफी विलंब से दायर की गई अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इस बात पर गौर किया कि अपील 583 दिन विलंबित थी।

कार्यवाही के दौरान, पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी निकाय प्रक्रियात्मक समय-सीमाओं का पालन करने से मुक्त नहीं हैं। अदालत का यह फैसला इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि राज्य सहित सभी पक्षों को कानूनी मामलों में उचित तत्परता और शीघ्रता दिखानी होगी।

उच्च न्यायालय के इस निर्णय का तात्पर्य यह है कि विलंब माफी की मांग करते समय सरकार विशेष व्यवहार की उम्मीद नहीं कर सकती, जो न्यायिक प्रक्रियाओं में समय पर फाइलिंग के महत्व को रेखांकित करता है।
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