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06 नव. 2026•
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छत्तीसगढ़ HC: राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पास वसूली आदेश जारी करने का अधिकार नहीं
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Amiyashrivastava (talk) (Uploads)
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छत्तीसगढ़ HC: राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पास वसूली आदेश जारी करने का अधिकार नहीं

✍️ Live Law 🗓 30 जून 2026, 10:47 PM 👁 88
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है और वाणिज्यिक विवादों के मामलों में वसूली आदेश जारी नहीं कर सकता।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट किया है। एक महत्वपूर्ण फैसले में, अदालत ने कहा कि आयोग की भूमिका मुख्य रूप से सलाहकार प्रकृति की है और उसके पास वाणिज्यिक विवादों में वसूली आदेश जारी करने की शक्ति नहीं है।

यह न्यायिक निर्णय आयोग के अधिकार की सीमा को संबोधित करता है, ऐसे मामलों में वित्तीय वसूली लागू करने में इसकी सीमाओं पर जोर देता है। उच्च न्यायालय के फैसले से यह स्पष्ट होता है कि आयोग के कार्य ऐसे मामलों में बकाया की वसूली के लिए निर्देश जारी करने के बजाय सिफारिशें और मार्गदर्शन प्रदान करने तक सीमित हैं।

इस फैसले से राज्य में आयोग से जुड़े वाणिज्यिक विवादों के निपटान के तरीके के लिए एक मिसाल कायम होने की उम्मीद है, जिससे इसकी परिचालन शक्तियों के लिए स्पष्ट सीमाएं तय होंगी।
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