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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज की
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / swap
अपराध

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज की

✍️ The Indian Express 🗓 29 जुल. 2026, 05:37 PM 👁 20
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक यौन उत्पीड़न मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया, आरोपी के द्वेष के दावे को खारिज कर दिया। न्यायालय का यह निर्णय मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक यौन उत्पीड़न मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। न्यायालय ने आरोपी की मामला रद्द करने की याचिका खारिज कर दी, यह कहते हुए कि आरोप द्वेष से नहीं लगाए गए थे। आरोपी ने दावा किया था कि शिकायत दुर्भावना से की गई थी, लेकिन न्यायालय को इस दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं मिला। न्यायालय का निर्णय मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जो अब कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा। आरोपी को आरोपों का सामना करना होगा और न्यायालय में अपना बचाव करना होगा। न्यायालय का फैसला यह याद दिलाता है कि ऐसे मामलों में कानून अपना रास्ता अपनाएगा, और आरोपी को अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।
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