🔥 ट्रेंडिंग बेला में गणेश प्रतिमा स्थापना को लेकर... तमिलनाडु में उभरती तकनीकों के लिए नई व... तमिलनाडु में चुनावी प्रचार समाप्ति पर... अभिजीत दिपके का एमपी सीएम इस्तीफा दावा... म.प्र. हाई कोर्ट ने दाकोइटी एक्ट पर नो... मुजफ्फरपुर में एसटीएफ ने असम से हेरोइन...
13 सित. 2026
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: प्रोफेसर को 30 साल बाद नौकरी से हटाया नहीं जा सकता, भले ही पूर्व में बरी हो
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / swap
नौकरी

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: प्रोफेसर को 30 साल बाद नौकरी से हटाया नहीं जा सकता, भले ही पूर्व में बरी हो

✍️ timesofindia.indiatimes.com 🗓 12 सित. 2026, 01:39 PM 👁 13
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किशोरावस्था के मामलों में बरी हुए प्रोफेसर को 30 साल बाद भी नौकरी से हटाया नहीं जा सकता।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किशोरावस्था के मामलों में बरी हुए प्रोफेसर को तीस वर्षों के बाद भी नौकरी से हटाया नहीं जा सकता। न्यायालय ने कहा कि बरी होने के कारण उस पर उसी कथित अपराध के लिए दण्ड नहीं लगाया जा सकता। यह निर्णय यह सिद्ध करता है कि कानूनी रूप से साफ़ किए गए व्यक्ति को पूर्व आरोपों के आधार पर दण्डित नहीं किया जा सकता। यह फैसला शिक्षकों के लिए नौकरी की सुरक्षा को मजबूत करेगा, जो कि पिछले आरोपों के बावजूद साफ़ हो चुके हैं। यह निर्णय राज्य संस्थानों को यह भी याद दिलाता है कि कर्मचारियों को केवल वर्तमान, प्रमाणित दुराचार के आधार पर ही हटाया जाना चाहिए।
📲Get App