📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ken Lund from Reno, Nevada, USA
बिज़नेस
केंद्र ने पंजाब के राइट टू बिजनेस एक्ट को चंडीगढ़ तक बढ़ाया
✍️ The Economic Times
🗓 03 जुल. 2026, 10:32 PM
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केंद्र सरकार ने पंजाब के राइट टू बिजनेस एक्ट को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तारित कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य शहर में व्यावसायिक संचालन को सुव्यवस्थित करना और व्यापार करने में आसानी में सुधार करना है।
केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर पंजाब के राइट टू बिजनेस एक्ट को चंडीगढ़ तक विस्तारित कर दिया है। यह विधायी विस्तार केंद्र शासित प्रदेश के भीतर विभिन्न व्यवसाय-संबंधित सेवाओं के लिए पारदर्शी और समयबद्ध अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल और तेज करने की दिशा में एक कदम है।
यह अधिनियम, जो मूल रूप से पंजाब में लागू किया गया था, व्यवसायों की स्थापना और संचालन के लिए एक ढांचा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे चंडीगढ़ पर लागू करके, अधिकारी उद्यमियों और निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाने का लक्ष्य रखते हैं।
इस पहल से नौकरशाही की बाधाओं को कम करने और व्यापार करने में समग्र आसानी को बढ़ाने की उम्मीद है, जिससे संभावित रूप से अधिक निवेश आकर्षित हो सकेगा और चंडीगढ़ में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
यह अधिनियम, जो मूल रूप से पंजाब में लागू किया गया था, व्यवसायों की स्थापना और संचालन के लिए एक ढांचा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे चंडीगढ़ पर लागू करके, अधिकारी उद्यमियों और निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाने का लक्ष्य रखते हैं।
इस पहल से नौकरशाही की बाधाओं को कम करने और व्यापार करने में समग्र आसानी को बढ़ाने की उम्मीद है, जिससे संभावित रूप से अधिक निवेश आकर्षित हो सकेगा और चंडीगढ़ में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।