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31 अक्टू. 2026•
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सीबीआई ने बीहड़ साक्षी दबाव के कारण ट्विशा शर्मा हत्या मुकदमा बिपोल से हटाने की सिफारिश की
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / AroundTheGlobe
अपराध

सीबीआई ने बीहड़ साक्षी दबाव के कारण ट्विशा शर्मा हत्या मुकदमा बिपोल से हटाने की सिफारिश की

✍️ Sikkimexpress 🗓 31 अक्टू. 2026, 02:32 AM 👁 14
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केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने ट्विशा शर्मा की हत्या के मामले का मुकदमा बिपोल से बाहर ले जाने की सिफारिश की, क्योंकि साक्षियों को दबाव का सामना करना पड़ सकता है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने ट्विशा शर्मा हत्या मामले के मुकदमे को बिपोल के न्यायालय से किसी अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। एजेंसी ने अपने दस्तावेज़ में बताया कि प्रमुख साक्षियों को दबाव का सामना करना पड़ सकता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता खतरे में पड़ सकती है।

ट्विशा शर्मा, 19 वर्षीय छात्रा, को जून 2022 में बिपोल में मृत पाया गया था, जिससे बड़े पैमाने पर मीडिया कवरेज और जनआंदोलन हुआ। तब से यह मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है और बिपोल में ही परीक्षण निर्धारित था।

स्थानांतरण की सिफारिश का उद्देश्य ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ साक्षी बिना डर के गवाही दे सकें। सीबीआई ने वैकल्पिक स्थल का उल्लेख नहीं किया, लेकिन निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा लिया जाएगा।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, साक्षी दबाव या स्थानीय दबाव के ठोस प्रमाण होने पर ही ऐसे स्थानांतरण का आदेश दिया जाता है। इस कदम की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा, जिसके बाद ही मुकदमे का स्थान बदल सकता है।
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