📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / President's Secretariat
अपराध
सीबीआई अदालत ने अलकत्रा घोटाले के ट्रांसपोर्टर को 16 महीने से अधिक की सजा, 29 लाख रुपये का जुर्माना
✍️ Amar Ujala · Patna
🗓 30 अक्टू. 2026, 12:15 PM
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अलकत्रा घोटाले में ट्रांसपोर्टर दूधेश्वर नाथ सिंह को पटना की सीबीआई विशेष अदालत ने 1 वर्ष, 4 माह और 18 दिन की सजा तथा 29 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया।
सीबीआई विशेष अदालत ने पटना में ट्रांसपोर्टर दूधेश्वर नाथ सिंह, उपनाम डीएन सिंह को अलकत्रा घोटाले में दोषी ठहराया।
सिंह पर रिश्वत लेने और अवैध माल परिवहन में सहायता करने का आरोप लगाया गया।
अदालत ने उन्हें एक वर्ष, चार माह और 18 दिन की सजा तथा 29 लाख रुपये का जुर्माना दिया।
यह फैसला लंबे समय से चल रही जांच के बाद आया है, जिसमें राज्य के परिवहन क्षेत्र में व्यापक भ्रष्टाचार उजागर हुआ।
सजा भविष्य में इसी तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक सन्देश है।
सिंह पर रिश्वत लेने और अवैध माल परिवहन में सहायता करने का आरोप लगाया गया।
अदालत ने उन्हें एक वर्ष, चार माह और 18 दिन की सजा तथा 29 लाख रुपये का जुर्माना दिया।
यह फैसला लंबे समय से चल रही जांच के बाद आया है, जिसमें राज्य के परिवहन क्षेत्र में व्यापक भ्रष्टाचार उजागर हुआ।
सजा भविष्य में इसी तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक सन्देश है।