📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Destination.abhishek
देश
अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी वारंट पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाई रोक
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 24 जून 2026, 11:02 PM
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मानहानि मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने भोपाल की अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन पर रोक को बरकरार रखा है।
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को मानहानि मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उनकी खारिज याचिका को बहाल करते हुए भोपाल एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन पर लगी रोक को जारी रखा है।
यह आदेश भोपाल की विशेष अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के संबंध में है। हाईकोर्ट के इस फैसले से अभिषेक बनर्जी को तत्काल गिरफ्तारी से अस्थायी राहत मिल गई है।
इस मामले में मानहानि के आरोपों के विशिष्ट आधारों और आगे की कार्यवाही के बारे में विस्तृत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है।
यह आदेश भोपाल की विशेष अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के संबंध में है। हाईकोर्ट के इस फैसले से अभिषेक बनर्जी को तत्काल गिरफ्तारी से अस्थायी राहत मिल गई है।
इस मामले में मानहानि के आरोपों के विशिष्ट आधारों और आगे की कार्यवाही के बारे में विस्तृत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है।