कृषि
बड़वानी: भावांतर योजना के तहत सोयाबीन पंजीयन की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर तक बढ़ी
मध्य प्रदेश सरकार ने खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए भावांतर योजना के तहत सोयाबीन पंजीयन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 24 अक्टूबर कर दिया है। यह निर्णय किसान हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
खरीफ वर्ष 2026 (विपणन वर्ष 2026-27) के अंतर्गत भारत सरकार की 'प्राइस डिफिसिट पेमेंट स्कीम' (भावांतर योजना) के तहत ई-उपार्जन पोर्टल पर सोयाबीन पंजीयन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार, अब किसान भाई 24 अक्टूबर 2026 तक अपना पंजीयन करा सकेंगे।
पूर्व में सोयाबीन पंजीयन की अवधि 3 अक्टूबर 2026 से 17 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित की गई थी। राज्य सरकार ने किसान हित में पंजीयन की अवधि को बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
सभी सोयाबीन उत्पादक किसानों से अपील की गई है कि वे निर्धारित नई तिथि, यानी 24 अक्टूबर 2026 तक अपना पंजीयन और सत्यापन अनिवार्य रूप से करवा लें। यह योजना किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में सहायक होगी।
पूर्व में सोयाबीन पंजीयन की अवधि 3 अक्टूबर 2026 से 17 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित की गई थी। राज्य सरकार ने किसान हित में पंजीयन की अवधि को बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
सभी सोयाबीन उत्पादक किसानों से अपील की गई है कि वे निर्धारित नई तिथि, यानी 24 अक्टूबर 2026 तक अपना पंजीयन और सत्यापन अनिवार्य रूप से करवा लें। यह योजना किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में सहायक होगी।