📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Subhashish Panigrahi
राजनीति
बिजु जनता दल ने ओडिशा हाई कोर्ट में स्पीकर के क्रॉस‑वोटिंग फैसले को चुनौती दी
✍️ Deccan Chronicle
🗓 12 सित. 2026, 01:18 PM
👁 30
बिजु जनता दल ने ओडिशा हाई कोर्ट में स्पीकर के क्रॉस‑वोटिंग निर्णय को रद्द करने की याचिका दायर की है।
बिजु जनता दल (बिजेड) ने ओडिशा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें वह राज्य विधानसभा के स्पीकर द्वारा क्रॉस‑वोटिंग की अनुमति देने वाले फैसले को चुनौती दे रहा है। यह निर्णय हालिया विधायी मतदान के बाद आया, जब सदस्यों के बीच तीव्र बहस चल रही थी और विपक्षी दलों ने इसे अनुचित बताया।
बिजेड का कहना है कि स्पीकर ने संविधानिक अधिकारों से अधिक कदम उठाया है, जिससे दल की अनुशासन और सरकार की स्थिरता पर असर पड़ा है। पार्टी अदालत से आदेश माँग रही है कि स्पीकर का निर्णय रद्द किया जाए और मतदान को स्थापित नियमों के तहत दोबारा किया जाए।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले का फैसला राज्य स्तर पर क्रॉस‑वोटिंग से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए मिसाल कायम कर सकता है, और ओडिशा विधानसभा में सत्ता के संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है, जहाँ बिजेड बहुमत रखता है परन्तु आंतरिक शासन की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।
बिजेड का कहना है कि स्पीकर ने संविधानिक अधिकारों से अधिक कदम उठाया है, जिससे दल की अनुशासन और सरकार की स्थिरता पर असर पड़ा है। पार्टी अदालत से आदेश माँग रही है कि स्पीकर का निर्णय रद्द किया जाए और मतदान को स्थापित नियमों के तहत दोबारा किया जाए।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले का फैसला राज्य स्तर पर क्रॉस‑वोटिंग से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए मिसाल कायम कर सकता है, और ओडिशा विधानसभा में सत्ता के संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है, जहाँ बिजेड बहुमत रखता है परन्तु आंतरिक शासन की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।