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20 अग. 2026
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भोपाल कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को मानहानि केस में 1,000 रुपये का जुर्माना, गवाह को उपस्थित रहने का आदेश
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Information and Broadcasting
राजनीति

भोपाल कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को मानहानि केस में 1,000 रुपये का जुर्माना, गवाह को उपस्थित रहने का आदेश

✍️ Amar Ujala · Bhopal 🗓 20 अग. 2026, 06:17 PM 👁 3
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भोपाल एमपी‑एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को मानहानि मामले में 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया और अगली सुनवाई में प्रतिपरीक्षण के लिये गवाह को हाज़िर रहने का आदेश दिया।

भोपाल के एमपी‑एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को मानहानि मामले में 1,000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया। यह जुर्माना तब लगाया गया जब प्रतिवादी पक्ष के गवाह ने लगातार प्रतिपरीक्षण के लिए हाज़िर नहीं हुआ।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अगली सुनवाई में गवाह को उपस्थित किया जाए, जहाँ प्रतिवादी को अपना प्रतिपरीक्षण प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।
इस आदेश से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय सिविल मुकदमों में प्रक्रिया के पालन को गंभीरता से लेता है।
अब तक कोई अतिरिक्त दंड या हिरासत का प्रावधान नहीं किया गया है, और मामला निर्धारित अगली तिथि पर जारी रहेगा।
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