🔥 TRENDING Jewellery Firm Manager Returned to Ind... Siwan Shopkeeper Found Dead in Fire; F... Bombay High Court Grants Rs 20 Lakh Co... Vadodara Car Fire Followed by CNG Cyli... Ipsita Chowdhury Wins Times Entertainm... Saif Ali Khan, Kareena Kapoor Recount...
06 Nov 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
Local

बिहार में आवासीय इमारतों के व्यावसायिक उपयोग पर सख्त नियम, लाइसेंस शुल्क में 40% तक बढ़ोतरी

✍️ Reporter: Kanhaiya Kumar Jha 🗓 06 Nov 2026, 12:24 AM 👁 19
Share: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

बिहार सरकार ने आवासीय भवनों को बिना अनुमति व्यावसायिक रूप से उपयोग करने पर भारी जुर्माना और लाइसेंस अनिवार्य कर दिया, शुल्क में 40% तक वृद्धि होगी।

बिहार सरकार ने आवासीय इमारतों के व्यावसायिक उपयोग को लेकर कड़े नियम लागू किए हैं, जिससे घर को दुकान, शोरूम या गोदाम बनाकर कारोबार करना कठिन हो गया है।

नगर विकास एवं आवास विभाग ने जारी आदेश के अनुसार, बिना अनुमति के व्यावसायिक उपयोग करने वाले मालिकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और जारी रखने के लिए नगर निकाय से लाइसेंस अनिवार्य किया गया है।

नए प्रावधान में लाइसेंस शुल्क और जुर्माने में 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है; अब इस प्रकार के उपयोग के लिए अधिकतम एक लाख रुपये तक का लाइसेंस शुल्क लागू होगा।

यह नियम बिहार के सभी 264 नगर निकायों, जिसमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत शामिल हैं, पर समान रूप से लागू होगा।

गृहस्वामी और छोटे व्यापारियों को सलाह दी गई है कि वे नियमानुसार आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
📲Get App