📷 चित्र स्रोत: TOI City (via NewsData)
अपराध
बेंगलुरु कोर्ट ने एचएल शिवाकुमार की अप्रोवर याचिका खारिज की
✍️ TOI City
🗓 19 अग. 2026, 06:39 AM
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बेंगलुरु के विशेष न्यायालय ने एचएल शिवाकुमार की अप्रोवर याचिका को खारिज कर दिया, जो सुरज रेवन्ना के यौन उत्पीड़न मामले में सह-आरोपी थे।
बेंगलुरु के विशेष न्यायालय ने एचएल शिवाकुमार की याचिका को खारिज कर दिया, जिन्हें सुरज रेवन्ना के यौन उत्पीड़न मामले में सह‑आरोपी के रूप में नामित किया गया था। शिवाकुमार ने न्यायालय से अप्रोवर बनने की अनुमति माँगी थी, जिससे वह अपने सह‑आरोपी के खिलाफ साक्ष्य दे सकें।
सुनवाई के दौरान, सुरज रेवन्ना ने इस याचिका का औपचारिक रूप से विरोध किया और कहा कि इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया।
सभी दलीलों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि शिवाकुमार को अप्रोवर दर्जा देने के लिये पर्याप्त आधार नहीं है। इस फैसले से दोनों पर लगे मौजूदा आरोप बरकरार रहेंगे और मामला अपनी मूल प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा।
सुनवाई के दौरान, सुरज रेवन्ना ने इस याचिका का औपचारिक रूप से विरोध किया और कहा कि इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया।
सभी दलीलों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि शिवाकुमार को अप्रोवर दर्जा देने के लिये पर्याप्त आधार नहीं है। इस फैसले से दोनों पर लगे मौजूदा आरोप बरकरार रहेंगे और मामला अपनी मूल प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा।