📷 चित्र स्रोत: Latestly (via NewsData)
देश
खांसी सिरप नियम में बदलाव पर AIOCD का समर्थन, हितधारकों से परामर्श का आग्रह
✍️ Latestly
🗓 17 जून 2026, 12:26 PM
👁 16
ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) ने स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ड्रग्स रूल्स, 1945 के शेड्यूल K में किए गए संशोधन का स्वागत किया है, जिसमें खांसी सिरप को एक विशिष्ट छूट सूची से हटा दिया गया है।
ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किए गए नियामक परिवर्तन का स्वागत किया है। मंत्रालय ने एक नई अधिसूचना के माध्यम से ड्रग्स रूल्स, 1945 के शेड्यूल K में संशोधन किया है।
इस संशोधन के तहत, नियमों के भीतर एक विशेष छूट सूची से खांसी के उपचार के लिए 'सिरप' के वर्गीकरण को हटा दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा की गई यह कार्रवाई दवा उत्पादों को विनियमित करने में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
पूरे भारत में रसायनज्ञों और दवा विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले AIOCD ने इस कदम के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। हालांकि, संगठन ने एक व्यापक समीक्षा प्रक्रिया के महत्व पर भी जोर दिया है।
इसके अतिरिक्त, AIOCD ने भविष्य में इस तरह के मामलों से संबंधित नियामक कार्रवाइयों को सभी संबंधित हितधारकों के साथ गहन परामर्श में किए जाने का आह्वान किया है, ताकि दवा विनियमन में सहयोगात्मक दृष्टिकोण सुनिश्चित हो सके।
इस संशोधन के तहत, नियमों के भीतर एक विशेष छूट सूची से खांसी के उपचार के लिए 'सिरप' के वर्गीकरण को हटा दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा की गई यह कार्रवाई दवा उत्पादों को विनियमित करने में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
पूरे भारत में रसायनज्ञों और दवा विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले AIOCD ने इस कदम के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। हालांकि, संगठन ने एक व्यापक समीक्षा प्रक्रिया के महत्व पर भी जोर दिया है।
इसके अतिरिक्त, AIOCD ने भविष्य में इस तरह के मामलों से संबंधित नियामक कार्रवाइयों को सभी संबंधित हितधारकों के साथ गहन परामर्श में किए जाने का आह्वान किया है, ताकि दवा विनियमन में सहयोगात्मक दृष्टिकोण सुनिश्चित हो सके।