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3 महीने में HSRP नंबर प्लेट लगवाने का आदेश, न करने पर चालान कटेगा
सड़क सुरक्षा विभाग ने 3 महीने के भीतर HSRP नंबर प्लेट लगवाने का निर्देश दिया है, अन्यथा चालान काटेगा।
सड़क सुरक्षा विभाग ने नागरिकों को सूचित किया है कि 3 महीने के भीतर HSRP नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है।
HSRP, यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, वाहन के पहचान और सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
यदि समय पर प्लेट नहीं लगाई गई तो चालान काटेगा, जिससे दंड का सामना करना पड़ेगा।
HSRP, यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, वाहन के पहचान और सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
यदि समय पर प्लेट नहीं लगाई गई तो चालान काटेगा, जिससे दंड का सामना करना पड़ेगा।