शहडोल मे हेलीपेड_जमुई से बाणगंगा मेला मैदान तक
शहडोल मे हेलीपेड_जमुई से बाणगंगा मेला मैदान तक नो_फ्लाईंग_जोन घोषित
25 अक्टूबर को प्रात: 8 बजे से सायं 4 बजे तक रहेगा प्रभावशील
शहडोल
प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 25 अक्टूबर 2026 को (Z+ सुरक्षा दर्जा प्राप्त) बाणगंगा मैदान शहडोल जिला शहडोल में आगमन व भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है।
पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार अग्रवाल ने सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये संपूर्ण कार्यक्रम स्थल क्रमशः हेलीपेड जमुई (अक्षांश 23.303669, देशांतर 81.409896), व्हीआईपी मार्ग (जमुई हेलीपेड से बघेल ढाबा तिराहा-किआ शोरूम जमुआ तिराहा-लल्लू सिंह चौक-नया बस स्टैण्ड-कोटमा तिराहा से कार्यक्रम स्थल बाणगंगा मेला मैदान शहडोल) एवं बाणगंगा मेला मैदान में ड्रोन/पैराग्लाईडर/ हॉट बैलून/अन्य फ्लाईग ऑबजेक्ट के उड़ने पर एतद आदेश द्वारा प्रतिबंध लगाया जाकर उक्त स्थान को अस्थाई रेड जोन / नो फ्लाईंग जोन घोषित किया है।
यह आदेश 25 अक्टूबर को प्रात: 08:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। कर्मशियल फलाईट्स एवं फोटोग्राफी हेतु लगाए गए शासकीय ड्रोन इस प्रतिबंधात्मक आदेश के पालन से मुक्त रहेंगे।
25 अक्टूबर को प्रात: 8 बजे से सायं 4 बजे तक रहेगा प्रभावशील
शहडोल
प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 25 अक्टूबर 2026 को (Z+ सुरक्षा दर्जा प्राप्त) बाणगंगा मैदान शहडोल जिला शहडोल में आगमन व भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है।
पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार अग्रवाल ने सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये संपूर्ण कार्यक्रम स्थल क्रमशः हेलीपेड जमुई (अक्षांश 23.303669, देशांतर 81.409896), व्हीआईपी मार्ग (जमुई हेलीपेड से बघेल ढाबा तिराहा-किआ शोरूम जमुआ तिराहा-लल्लू सिंह चौक-नया बस स्टैण्ड-कोटमा तिराहा से कार्यक्रम स्थल बाणगंगा मेला मैदान शहडोल) एवं बाणगंगा मेला मैदान में ड्रोन/पैराग्लाईडर/ हॉट बैलून/अन्य फ्लाईग ऑबजेक्ट के उड़ने पर एतद आदेश द्वारा प्रतिबंध लगाया जाकर उक्त स्थान को अस्थाई रेड जोन / नो फ्लाईंग जोन घोषित किया है।
यह आदेश 25 अक्टूबर को प्रात: 08:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। कर्मशियल फलाईट्स एवं फोटोग्राफी हेतु लगाए गए शासकीय ड्रोन इस प्रतिबंधात्मक आदेश के पालन से मुक्त रहेंगे।