📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Rangan Datta Wiki
अपराध
थाने में पति की आत्महत्या में सहायक के रूप में गिरफ्तार महिला
✍️ Mid-Day
🗓 15 अग. 2026, 02:33 PM
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थाने में एक महिला को अपने पति की आत्महत्या में सहायक के रूप में भारतीय दण्ड संहिता के तहत गिरफ्तार किया गया है।
थाने पुलिस ने अपनी पत्नी के पति की आत्महत्या में सहायक के रूप में एक महिला पर आरोप लगाया है। यह मामला भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 के अंतर्गत आता है, जो किसी को आत्महत्या करने के लिए प्रोत्साहित करने या सहायता करने को अपराध मानता है। अधिकारियों के अनुसार, महिला ने अपने पति को जीवन समाप्त करने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई। आरोप पत्र स्थानीय अदालत में दायर किया गया है और महिला की जांच जारी है।
यह घटना भारत में आत्महत्या के मामलों में बाहरी प्रोत्साहन को अपराध मानने वाली कानूनी व्यवस्था को दर्शाती है। थाने पुलिस विभाग ने कहा है कि वे इस मामले को कानून के पूर्ण दायरे में आगे बढ़ाएंगे। महिला को जल्द ही अदालत में पेश होने की उम्मीद है।
थाने पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे आत्महत्या के मामलों में सहयोग करें और यदि स्वयं या किसी परिचित को मानसिक संकट हो रहा हो तो सहायता लें। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि आत्महत्या में सहायक को कानून के तहत सजा दी जा सकती है, जिसमें कारावास भी शामिल है।
यह घटना भारत में आत्महत्या के मामलों में बाहरी प्रोत्साहन को अपराध मानने वाली कानूनी व्यवस्था को दर्शाती है। थाने पुलिस विभाग ने कहा है कि वे इस मामले को कानून के पूर्ण दायरे में आगे बढ़ाएंगे। महिला को जल्द ही अदालत में पेश होने की उम्मीद है।
थाने पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे आत्महत्या के मामलों में सहयोग करें और यदि स्वयं या किसी परिचित को मानसिक संकट हो रहा हो तो सहायता लें। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि आत्महत्या में सहायक को कानून के तहत सजा दी जा सकती है, जिसमें कारावास भी शामिल है।